खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं नापतौल विभाग की संयुक्त कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों एवं पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण*
*घी एवं केक के नमूने लिए, एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने एवं असत्यापित उपकरण के उपयोग पर प्रकरण दर्ज*




{संवाददाता: अमन सिंह} झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़
झाबुआ, 23 अक्टूबर 2026। कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं नापतौल विभाग द्वारा ग्राम खरडू बड़ी एवं पारा में संयुक्त निरीक्षण कार्रवाई की गई। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षित विक्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सामग्री, पैकेटों पर अंकित एक्सपायरी तिथि तथा भंडारण व्यवस्था की जांच की गई। साथ ही नापतौल विभाग द्वारा क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान भटेवरा किराना एवं कोल्डड्रिंक, फखरी ट्रेडर्स, राजेश किराना, मनोज किराना, सुराना किराना एवं एवरफ्रेश तथा जयंतनिधि ट्रेडर्स की जांच की गई। इस दौरान घी एवं केक के नमूने लिए गए। दो प्रतिष्ठानों पर एक्सपायरी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया गया कि एक्सपायरी तिथि पार कर चुकी खाद्य सामग्री का विक्रय न करें तथा खाद्य पदार्थों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप करें। खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के भंडारण एवं विक्रय में FIFO (First In, First Out) पद्धति का पालन करने के निर्देश दिए गए, ताकि पहले प्राप्त सामग्री का उपयोग एवं विक्रय पहले किया जाए। साथ ही खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे अवधि समाप्त हो चुकी सामग्री उपभोक्ताओं तक न पहुंचे।
खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने तथा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संयुक्त कार्रवाई के दौरान नापतौल विभाग द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत क्षेत्र के पेट्रोल पम्प वर्धमान किसान सेवा केंद्र, हिरण्य राज एग्रो एवं दादाजी फिलिंग स्टेशन की जांच की गई। जांच के दौरान असत्यापित उपकरण का उपयोग पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा नापतौल विभाग के निरीक्षक एवं नापतौल सहायक उपस्थित रहे।



