झाबुआमेघनगर

ऑपरेशन गो- वंशम् के तहत झाबुआ पुलिस की एक और सख्त कार्रवाई*

*मेघनगर गोवंश वध के गंभीर प्रकरण  में पांचवें आरोपी के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी*

{संवाददाता: अमन सिंह}  झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व में चार आरोपियों के विरुद्ध जारी हो चुके हैं NSA के तहत कार्रवाई के आदेश — सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई*

थाना मेघनगर क्षेत्र में गोवंश वध की गंभीर घटना के मामले में झाबुआ पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए अब पांचवें आरोपी के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा पुलिस अधीक्षक, झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार के प्रतिवेदन पर पांचवें आरोपी शैलेष मचार के विरुद्ध भी NSA के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पूर्व में ही चार आरोपियों के विरुद्ध NSA के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं। पांचवें आरोपी के विरुद्ध भी कार्रवाई के आदेश जारी होने के साथ ही प्रकरण में संलिप्त पांच आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

घटना का विवरण

दिनांक 08.10.2026 को थाना मेघनगर क्षेत्र में गोवंश वध की घटना सामने आने पर थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 240/2026, धारा 325 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 4, 5 एवं 9 मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 तथा धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मेघनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना की गंभीरता, आरोपियों की गतिविधियों तथा लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार द्वारा जिला दण्डाधिकारी के समक्ष सभी संबंधित आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पहले चार आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे। अब पांचवें आरोपी शैलेष पिता भुण्डिया मचार, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर, के विरुद्ध भी आदेश जारी किए गए।

उल्लेखनीय है कि झाबुआ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में हुए गोवंश वध के प्रकरण में भी चार आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

पुलिस अधीक्षक, झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन में झाबुआ पुलिस द्वारा “ऑपरेशन गो-वंशम्” प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत गोवंश वध, अवैध तस्करी एवं पशु क्रूरता में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस  की नीति अपनाते हुए कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, आमजन को जागरूक करने एवं जनसहभागिता बढ़ाने के माध्यम से गोवंश वध और अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

झाबुआ पुलिस द्वारा गोवंश वध सहित समाज में अशांति उत्पन्न करने तथा लोक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कानून के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखना झाबुआ पुलिस की प्राथमिकता है।

झाबुआ पुलिस — अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध।

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